महिला जज की चाइल्ड केयर लीव पर पुनर्विचार करें…’, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को दिया निर्देश
SC: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा है कि वह एकमात्र अभिभावक महिला न्यायिक अधिकारी की चाइल्ड केयर लीव की मांग पर बिना प्रभावित हुए दोबारा विचार करे। न्यायिक अधिकारी ने छह महीने की छुट्टी की मांग की थी ताकि वह अपने बच्चे की परीक्षा की तैयारी में उसकी देखभाल कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एक एकल अभिभावक महिला न्यायिक अधिकारी की बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी (चाइल्ड केयर लीव) की याचिका पर पुनर्विचार करे। इस याचिका में उनके छुट्टी के अनुरोध को ठुकराए जाने को चुनौती दी गई है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट को यह याचिका पिछले फैसले के प्रभाव में आए बिना दोबारा देखनी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के वकील को आदेश दिया कि वह तीन दिन के भीतर इस मामले में जरूरी निर्देश प्राप्त करें, क्योंकि अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की गई है।
हाईकोर्ट को यह सुझाव दिया गया कि बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी देने के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाए। बेंच ने हाईकोर्ट के वकील से यह भी कहा कि यह उचित होगा कि हाईकोर्ट खुद ही इस मुद्दे पर फिर से विचार करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे के मामलों के लिए उदाहरण बन सकता है।